दतिया , / त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के दौरान जिले में 25 जून एवं 1 जुलाई को मतदान हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने हेतु मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे। जिससे कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्वाद्ध रूप से कर सकें।श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश वीरेन्द्र सिंह रावत ने इस संबंध में जारी परिपत्र में उल्लेख किया है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम 1941 के अंतर्गत समस्त कारखानों के अधिभोगीगढ़ एवं प्रबंधकगण मतदान के दिन अपने कामगारों के लिए कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोघित करेंगे।
जिससे कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्वाद्ध रूप से कर सकें।ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते है वह पूर्व परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्धितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो-दो घंटे की सुविधा देंगे। अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घंटे पूर्व बंद की जायेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घंटे पश्चात् प्रारंभ की जायेगी।
ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के मतदान क्षेत्रों में आने वाले दुकान एवं वाण्ज्यि संस्थानों के कामगारों को मतदान की सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान एवं संस्थान को निर्धारित दिन बंद/अवकाश नहीं रखते हुए उसके स्थान पर मतदान के दिन अपने प्रतिष्ठान बंद/अवकाश रखने तथा अन्य दुकान संस्थान जिनका बंद का दिन निर्धारित नहीं है वह कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करेंगे।