दतिया|राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं मा0 जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया श्री मुकेश रावत जी के मार्गदर्शन में आज दिनांक:12.05.2022,को ग्राम मकोनी में निःशुल्क विधिक सहायता विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
श्री रोहित श्रीवास्तव न्यायाधीश दतिया द्वारा उक्त शिविर में जानकारी देते हुए बताया कि,सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गो को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिये विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन किया गया है।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में नि:शुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार है।मुफ्त कानूनी सहायता पाने के पात्र व्यक्ति महिला और बच्चे, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक श्रमिक, बडी आपदाओं जैसे हिंसा, बाढ, सूखे, भूंकप तथा औद्यौगिक आपदाओं के शिकार लोग, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में रखे गये लोग, ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 200000/- से कम हो, बेरोगार या अवैध मानव व्यापार के शिकार।
न्यायाधीश महोदय द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि 14 मई 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक किया जा रहा है,नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के समझौता योग्य प्रकरण रखे जा रहे हैं। यदि आप लोगों का ऐसा कोई प्रकरण हो तो आप है,नेशनल लोक अदालत में रखें जिससे आपके प्रकरण का पूर्ण रुप से निराकरण किया जाएगा।एवं लोक अदालत के निर्णय के बाद कोई अपील नहीं होती है।
उक्त आयोजित विधिक साक्षरता शिविर का संचालन एवं आभार प्रदर्शन श्री सुनील त्यागी द्वारा किया गया।
उक्त शिविर में श्री सत्येन्द्र दिसोरिया सहित ग्रामीणजन मौजूद रहे।