चिन्हित प्रकरण में 07 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

पीड़ित बालिका की दादी द्वारा रिपोर्ट की गई थी
चिन्हित प्रकरण में 07 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
चिन्हित प्रकरण में 07 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
1 min read

दतिया / विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम द्वारा थाना सिविल लाइन जिला दतिया के चिन्हित प्रकरण में एक 07 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी राधेश्याम उर्फ बाबू चौरसिया उम्र 74 वर्ष निवासी ग्राम कुम्हेडीथाना सिविल लाइन को अभियोजन पक्ष से सहमत हो दोषी पाते हुए पॉक्सो अधि० की धारा 5m/6 व भा.द. वि की धारा 449 के तहत आजीवन कारावास(शेष प्राकृत जीवन के लिए) व कुल ₹30000/- से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष से प्रभावी पैरवी आर. सी. चतुर्वेदी जिला अभियोजन अधिकारी दतिया द्वारा की गई।

प्रकरण की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 17.03.21 को पीड़ित बालिका की दादी द्वारा रिपोर्ट की गई थी की जब वह और परिवार के अन्य सदस्य खेत पर गए हुए थे तब आरोपी द्वारा फरियादी बालिका को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। काम से लौटने पर दादी द्वारा आरोपी को फरियादी के घर में अपनी पेंट पहनते हुए देखा गया जहां बालिका भी उपस्थित थी. आरोपी के वहां से भागने के उपरांत दादी द्वारा बालिका से पूछने उसके द्वारा उसके साथ आरोपी द्वारा गलत काम करने का बताया गया। उक्त रिपोर्ट पर से थाना सिविल लाइन दतिया द्वारा धारा 376एबी, 376 व पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान संकलित वैज्ञानिक साक्ष्यों , DNA रिपोर्ट एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के आधार पर माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो अधि ० द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दण्डित किया गया ।

सरकारी योजना

No stories found.

समाधान

No stories found.

कहानी सफलता की

No stories found.

रोचक जानकारी

No stories found.
logo
Pratinidhi Manthan
www.pratinidhimanthan.com