कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलेगी अनुग्रह सहायता -झाँसी

कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलेगी अनुग्रह सहायता
कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलेगी अनुग्रह सहायता
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कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलेगी अनुग्रह सहायता

आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल का समस्त उप जिलाधिकारी कार्यालय में किया गया गठन

उत्तराधिकारी अपना आवेदन किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक संबंधित एसडीएम कार्यालय में जमा कर सकता है

शासन के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री राम अक्षयवर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों के परिजनों को ₹50 हजार की धनराशि प्रति मृतक के परिजनों को अनुग्रह सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से मृत्यु से संबंधित अनुग्रह सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल का गठन किया गया है, जिसमें अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में कार्मिकों की कोविड-19 से मृत्यु की दशा में उक्त श्रेणी के परिवार को 50 हजार रुपए की अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने जन सामान्य से यह भी आह्वान किया कि जनपद में कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों द्वारा 50 हजार रुपए प्रति मृतक अनुग्रह सहायता प्राप्त किए जाने के लिए प्रभावित परिजन समस्त संबंधित प्रपत्रों( आरटी पीसीआर/ एंटीजन रिपोर्ट/ सिटी स्कैन की रिपोर्ट, जिससे कोविड-19 प्रमाणित होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड मृतक एवं आवेदक, उत्तराधिकारी होने का साक्ष्य तथा आवेदक का बैंक खाता विवरण की प्रमाणित प्रति) सहित किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक संबंधित उप जिला अधिकारी कार्यालय , कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल में जमा करते हुए पावती प्राप्त कर सकते हैं।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बताया कि मृतक के परिजन राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट http://rahat.up.nic.in पर दिए ऑप्शन"कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को रु 50,000 की अनुग्रह सहायता हेतु आवेदन पत्र"से उपरोक्त प्रपत्र को संलग्न करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने समस्त उप जिला अधिकारी कार्यालय में भी आवेदन पत्र जमा किए जाने की भी जानकारी दी।

उन्होंने जन सामान्य से आव्हान करते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर पर यदि कोई समस्या आती है तो संबंधित उप जिलाधिकारी से भी जानकारी ली जा सकती है।उप जिलाधिकारी झांसी 9454416319, उप जिलाधिकारी मोंठ 94514416320, उप जिलाधिकारी टहरौली 9454416321, उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर 9454416322 एवं उप जिलाधिकारी गरौठा 9454416323 पर संपर्क कर समस्या का निवारण अथवा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

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