राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि की सीमा से 10 मीटर तक निर्माण कार्य प्रतिबंधित

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन
राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि की सीमा से 10 मीटर तक निर्माण कार्य प्रतिबंधित
राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि की सीमा से 10 मीटर तक निर्माण कार्य प्रतिबंधित
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दतिया। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के ग्वालियर-झांसी खण्ड़ पर अनाधिकृत रूप से बिना एक्सिस परमिशन के आवासीय एवं व्यवसायिक, विद्यालय, गतिविधियों (होटल, ढ़ाबा, हॉस्पिटल, विद्यालय एवं कॉलोनी) निर्माण एवं अतिक्रमणकारियों पर राष्ट्रीय (भूमि एवं यातायत) का नियंत्रण अधिनियम 2002, राजमार्ग प्रशासन नियम 2004 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही होगी।

राष्ट्रीय राजमागर्ब सं.-44 के ग्वालियर-झांसी खण्ड़ पर दतिया जिले के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में सड़क के दोनो ओर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बिना स्वीकृति एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन किये बिना व्यावसायिक एवं आवासीय गतिविधियां विकसित की जा रही है जिसकी वजह से यातायत का संचालन करना असुरक्षित हो गया है एवं गंभीर दुर्घटना होने की प्रबल संभावना बनी रहती है, अतिक्रमणकारियों द्वारा राजमार्ग की भूमि पर गंदगी फैलाई जाती है एवं ड्रेनेज सिस्टम को खराब किया जाता है।

अपर कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-44 रूपेश उपाध्याय ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि एवं यातायात) का नियंत्रण अधिनियम-2002, राजमार्ग प्रशासन नियम 2004 एवं इंडियान रोड़ कांग्रेस आईसीआरसी-73-1980 के अनुसार राष्ट्रीय राजमागर्ब की भूमि की सीमा से 10 मीटर तक किसी भी प्रकार का निर्माण पूर्णतः अप्राधिकृत एवं प्रतिबंधित है तथा बिल्डिंग लाईन एवं नियंत्रण रेखा के मध्य निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि एवं यातायात) का नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा-29 के तहत् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार से अधिनियम में विनिर्दिष्ट निर्बधनों एवं शर्तानुसार अनुज्ञा अभिप्राप्त करना

आवश्यक है। बिना अनुज्ञा प्राप्त निर्माण अप्राधिकृत एंव प्रतिबंधित किया है। उपरोक्त जानकारी के संबंध में कार्यलय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) कलेक्ट्रेट दतिया में कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है।

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