दतिया|मध्यप्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा एक प्रकरण जिसमें श्रीमती कस्तूरी पति स्व: श्री भैया लाल निवासी ग्राम दुरसडा जिला दतिया द्वारा अपने पति श्री भैयालाल की हत्या के अपराध के फलस्वरूप हुई हानि/क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया के कार्यालय में प्रस्तुत किया था।जिस के संबंध में पीड़ित प्रतिकार योजना 2015 की जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक: 25 मार्च 2022 को आयोजित बैठक में मृतक भैया लाल की पत्नी एवं पीड़िता श्रीमती कस्तूरी आहिरवार को प्रतिकर की राशि एक लाख पचास हजार स्वीकृत किए गए।जिसका स्वीकृति आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आर.पी.शर्मा द्वारा श्रीमती कस्तूरी को प्रदान किया गया।
इस अवसर पर सचिव श्री मुकेश रावत,जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री बी.एम. सिंह उपस्थित रहे।