Ashish Urmaliya || Pratinidhi Manthan
आजलगभग हर कोई एटीएम का इस्तेमाल करने लगा है। ATM का उपयोग करने वाले ज्यादातर लोगोंके साथ एकाद बार यह घटना ज़रूर घटती है, कि वह ATM से पैसे निकलता है, खाते से तो पैसेकाट जाते हैं लेकिन हाथ में नहीं आते, मशीन के भीतर ही रह जाते हैं। ऐसी स्थिति मेंलोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन यह स्थिति परेशान होने वाली नहीं बल्कि समझदारी से कामलेने वाली होती है। अपने दिमाग में एक बात को स्पष्ट रूप से बिठा लें, कि आपका पैसाकहीं भी नहीं जायेगा, वह एक दम सुरक्षित है और आपको वापस मिल जायेगा लेकिन कैसे? आइयेजानते हैं-
ऐसे मामले पर आरबीआई क्या कहताहै-
RBIके नियमों के मुताबिक, यदि आप अपने बैंक या किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकालतेहै और खाते से पैसे कटने के बावजूद एटीएम से निकलकर आपके हाथ में नहीं आते, तो आपकेपैसे खाते में वापस जरूर आएंगे। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं।
शर्तयह है, कि अगर आपके साथ यह घटना घटित होती है तो संबंधित बैंक में जाकर इसकी जानकारीदें और अगर बैंक बंद है तो बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
ट्रांजेक्शनविफल होने की शिकायत के 24 घंटे या फिर एक सप्ताह के भीतर आपका पैसा वापस आपके खातेमें आ जायेगा, इसके साथ ही बैंक द्वारा आपका ट्रांजेक्शन विफल होने का कारण भी बतायाजायेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, कि आपके पास ट्रांजेक्शन फ़ैल होने वाली स्लिप हो।स्लिप न होने की स्थिति में बैंक स्टेटमेंट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
आपकोबिना चिंतित हुए कम से कम 24 घंटे तक इंतज़ार करना चाहिए। इतने समय में बिना किसी शिकायतके आपके पैसे वापस आने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। अगर 24 घंटे में आपका पैसा वापसनहीं आता, तो फिर संबंधित बैंक में जाकर लिखित शिकायत करें (पोस्ट के जरिये भी कर सकतेहैं)।शिकायत करने के एक सप्ताह के भीतर आपके खाते में पैसा वापस आ जायेगा। अगर ऐसानहीं होता तो उसके बाद बैंक आपको प्रतिदिन 100 रुपए फाइन के रूप में देगा।