INCOME TAX UPDATE: इस साल भारत के इन नागरिकों को ITR दाखिल नहीं करना पड़ेगा

फाइनेंसियल ईयर 2021-22 में, 75 साल की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को कुछ शर्तों को पूरा करने पर आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाली श्रेणी से बाहर रखा गया है।
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INCOME TAX UPDATE: इस साल भारत के इन नागरिकों को ITR दाखिल नहीं करना पड़ेगा
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वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न (Income Tax Return(ITR)) दाखिल करने वालों की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिशानिर्देश और घोषणा पत्र जारी किए हैं जो पुराने निवासियों को संबंधित बैंक में जमा करने होंगे। पेंशन(Pension) और ब्याज आय(interest income) पर कर लगाया जाएगा और बैंकों द्वारा सरकार के पास जमा किया जाएगा।

हाल ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने केंद्रीय बजट 2021 के दौरान इस नई छूट की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की है कि, "हमारे देश की आजादी के 75 वें वर्ष में, सरकार 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करेगी।" COVID-19 स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ITR की समय सीमा 30 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

आयकर विभाग ने टैक्स फाइलिंग(tax filing) को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए जून में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस(Indian software company Infosys), www.incometax.gov.in द्वारा विकसित एक नई ई-फाइलिंग प्रणाली(e-filing system) शुरू की है। हालांकि फाइनेंस क्षेत्र से संबंधित अधिकतर लोग इस नई वेबसाइट की सर्विसेज से नाखुश हैं।

कई उपयोगकर्ताओं ने साइट के प्रदर्शन पर असंतोष व्यक्त किया है। आम नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों के कारण, वित्त मंत्रालय(Finance Ministry) ने समस्या पर चर्चा करने के लिए इंफोसिस(Infosys) के सीईओ सलिल पारेख(CEO Salil Parekh) को बुलाया। सरकार ने नए पोर्टल में खामियां सुधारने के लिए आईटी फर्म को 15 सितंबर तक का समय दिया है।

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बजट 2021 में 75 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को ITR की रिपोर्ट करने से छूट देने की अनुमति देने के लिए एक नया खंड शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है. लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को कुछ शर्तों पर खरा उतरना होगा।

  • वरिष्ठ नागरिक की उम्र 75 वर्ष या उससे ऊपर हो एवं वह पिछले वर्ष भारत में ही रहा हो।

  • वरिष्ठ नागरिक जिनका पेंशन(pension) के अलावा आय का अन्य कोई श्रोत नहीं है। हालांकि, वह उसी बैंक से ब्याज प्राप्त कर सकता है, जिससे वह अपनी पेंशन आय प्राप्त करता या करती है।

  • इसके लिए सरकार कुछ बैंकों को नामित करेगी, जिनमें से सभी बैंकिंग कंपनियां हैं, जिन्हें बजट 2021 में नामित बैंक के रूप में नामित किया गया है।

  • वरिष्ठ नागरिक को निर्दिष्ट बैंक को एक डिक्लेरेशन(Declaration) देने की आवश्यकता होती है, जिसकी पुष्टि विवरण की आवश्यक के अनुसार की जाएगी।

यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को TAX का भुगतान करने से छूट नहीं दी जाती है, बल्कि केवल आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने से छूट दी जाती है, यदि वे कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। केवल अगर ब्याज आय उसी बैंक में प्रस्तुत की जाती है जहां पेंशन दर्ज की जाती है तो आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाएगी।

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