भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 का कहना है कि 'भारत में एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। प्रधानमंत्री वही बनेगा जो मंत्री परिषद् का नेता होगा'. देश में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का शासक होता है जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। आज़ादी के बाद यानी साल 1947 से लेकर अब(2021) तक देश 15 प्रधानमंत्रियों को देख चुका है।
देश का प्रधानमंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है जो देश के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री अपने एक मंत्रालय का चुनाव भी करता है। हालांकि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन नामों की सिफारिश प्रधानमंत्री ही करता है। किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जायेगा, इसका फैसला भी प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री की शक्तियां जानेंगे उससे पहले देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों को जान लेते हैं। प्रधानमंत्रियों की विस्तृत व रोचक जानकारी के लिए आपको उनके नामों पर क्लिक करना होगा।