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अधिवक्ता को जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर , गाली गलोज, मारपीट व लूट के मामले में कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Pankaj Rawat

अधिवक्ता को जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर , गाली गलोज, मारपीट व लूट के मामले में कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

झांसी| पड़ोसी से झगड़ा करने से मना करने पर अधिवक्ता को जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर , गाली गलोज, मारपीट व लूट के मामले में विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु. जनजाति

(अत्याचार निवारण अधिनियम)

इन्दु द्विवेदी की अदालत द्वारा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।

आवेदक वीरेश कुमार सिंह एड ने न्यायालय में धारा156(3) द.प्र. सं. के तहत प्रार्थनापत्र देते हुए बताया था कि विगत 25 अक्टूबर को रात्रि में बाजार से घर जा रहा था तो घर के पास उसके पडोसी आशीष सोनी, श्यामलाल, मनोज सोनी, दिनेश कुशवाहा व दो अन्य अज्ञात व्यक्ति जिन्हें सामने आने पर पहचान सकता है। नाली को लेकर पडोसी से विवाद कर रहे थे उसने समझाया और झगडा करने के लिए मना किया। जिस पर अभियुक्तों ने एक राय होकर जाति सूचक शब्दों से सम्बोधित करते हुए गाली गलोज कर धक्का देकर पटक दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए सोने की जंजीर लूट ली। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग आ गये और बीच बचाव किया तो सभी भाग गए। वह घटना की सूचना देने कोतवाली गया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने पर पीड़ित अधिवक्ता ने न्यायालय की शरण ली। जहां सुनवाई उपरांत न्यायालय द्वारा धारा 323,504,506व एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर सूचना 24 घंटे में न्यायालय में प्रेषित किये जाने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया गया है।

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