दतिया। जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन11 दिसंबर को किया जायेगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आर.पी.शर्मा द्वारा बताया गया कि इस नेशनल लोक अदालत का आयेाजन जिला न्यायालय दतिया के साथ ही तहसील न्यायालय सेवढा एवं भाण्डेर में भी किया जायेगा।11 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में लबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, लिखित परक्राम्य अधिनियम के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के क्लेम प्रकरण, भरण पोषण, घरेलू हिंसा, पारिवारिक मामले( तलाक को छोडकर), आपराधिक, सिविल राजीनामा योग्य अपील, श्रम विद्युत के प्रकरण एवं समस्त दीवानी मामले रखे जा रहे हैं। नेषनल लोक अदालत में नगर पालिका के जल कर वसूली एवं संपत्तिकर वसूली के प्रकरणों को भी प्रीलिटिगेषन प्रकरण के रूप में रखा जायेगा।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आर.पी.शर्मा द्वारा बताया गया कि - लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण से पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ती है।लोक अदालत में प्रकरण निराकृत होने पर प्रकरण में लगी कोर्ट फीस वापिस हो जाती है।लोक अदालत के निर्णय/आदेश/डिक्री/अवार्ड के विरूद्ध कोई अपील या रिवीजन नहीं होती है और यह निराकरण अन्तिम रूप में हो जाता है।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आर.पी.शर्मा द्वारा समस्त पक्षकारों से अपील की है कि वह अपने प्रकरण का लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें एवं सम्पर्क स्थापित करें और लोक अदालत का लाभ उठावें।