कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी श्री संजय कुमार ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए जिले में संचालित प्रत्येक पेट्रोल एवं डीजल पंप को रिजर्व में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक रखने के निर्देश दिए है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि प्रत्येक पेट्रोल पंप एक हजार लीटर डीजल, 500 लीटर पेट्रोल रिजर्व स्टॉक में रखना होगा। उक्त रिजर्व स्टॉक का निस्तारण जिला दण्ड़ाधिकारी, संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्ड़ाधिकारी एवं जिला आपूर्ति अधिकारी के निर्देशों पर ही किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने एवं अवहेलना करने पर निर्वाचन नियमो एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् संबंधित पेट्रोल पंप के विरूद्ध वैधानिक एवं दाण्ड़िक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 23 फरवरी 2022 तक लागू रहेगा।