झाँसी। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी बिपिन कुमार यादव ने अवगत कराया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योेजना के अन्तर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में रु0 15 हजार व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रु0 20 हजार तथा युवक-युवती दोनांे के दिव्यांग होने की दशा में रु0 35 हजार की धनराशि अनुदानके रूप में निदेशालय स्तर से दम्पत्ति को संयुक्त खाता में पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन प्रेषित की जाती है।
उन्होने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत पात्रता में शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्षसे कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो । दम्पत्ति में कोई भी आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल 2020 के बाद सम्पन्न हुआ हो) एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। वर-वधू दोनों उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए। दम्पत्ति का विवाह संबंधित तहसील के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने यह भी अवगत कराया है कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन बेबसाइट http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है। आनलाइन आवेदन करते समय दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, युवक एवं युवती का आयु संबंधी प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हा)े, सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता की पासबुक, युवक एवं युवती का आधार कार्ड इत्यादि अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है, के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाइन सबमिट किये गये आवेदन-पत्र की प्रिंटआउट की कॉपी के साथ अपलोड किये गये समस्त वांछित प्रपत्रों की छायाप्रति संलग्न कर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, झांसी के कार्यालय, विकास भवन, बी0के0डी0 चौराहा के पास, झांसी में जमा करना अनिवार्य हैं। इच्छुक दिव्यांगजन अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, झांसी में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते हैं