कारोबारी, उद्यमियों को बड़ी राहत, मार्च 2019 तक कर सकते हैं ITC का क्लेम!
Ashish Urmaliya | The CEO Magazine
वित्त मंत्रालय ने कारोबारियों को वस्तु एवं सेवा कर के रोल आउट के पहले बड़ी राहत दी है. अब सभी कारोबारी वित्त वर्ष 2017-18 का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) मार्च, 2019 तक क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसका भुगतान कारोबारियों के द्वारा दाखिल रिटर्न से मिलान के बाद ही किया जाएगा।
बता दें, 25 अक्टूबर, 2018 को आईटीसी क्लेम करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। कर विशेषज्ञों के अनुसार पहले आईटीसी का क्लेम कारोबारी के इनवॉयस, टैक्स भुगतान और रिटर्न के आधार पर किया जाता था। लेकिन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने नए आदेश में स्पष्ट रूप से बताया है कि आईटीसी क्लेम का मिलान जीएसटीआर-2ए से किया जाना जरूरी है।
जानकारी के मुताबिक जीएसटीआर-2ए आपूर्तिकर्ताओं की ओर से बिक्री रिटर्न के आधार पर सिस्टम से ऑटो-जेनरेट होता है। इसी कारण सीबीआईसी ने गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि जीएसटी लागू होने के पहले वित्त वर्ष यानी जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 तक का आईटीसी क्लेम 31 मार्च, 2019 तक किया जा सकेगा। जैसा की हम सभी जानते हैं, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को देशभर में 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया है।
साथ ही सीबीआईसी ने कारोबारियों को अंतिम बिक्री रिटर्न दाखिले में हुई गलतियों को सुधारने का भी मौका दिया है। इस प्रक्रिया से लाखों करदाताओं को लाभ मिलेगा और अरबों रुपये का टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकेगा। हालांकि इस प्रक्रिया के चलते आने वाले तीन महीनों के दौरान कर संग्रहण में कमी आ सकती है।