क्या है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? योजना का लाभ और उद्देश्य ! 
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क्या है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? योजना का लाभ और उद्देश्य !

हर एक नागरिक आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं होता है

Anjali Satya Sharma

हर एक नागरिक आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं होता है कि वह अपना सुरक्षा बीमा (Security insurance) करवा सकें क्योंकि निजी बीमा कंपनियों(private insurance companies) द्वारा उच्च दरों पर बीमा कवर(insurance cover) प्रदान करने के लिए प्रीमियम(premium) की प्राप्ति की जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कम प्रीमियम पर कई सुरक्षा बीमा योजनाओं(insurance plans) का संचालन किया जाता है।

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से दुर्घटना होने की स्थिति में बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यह योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित है। यह योजना एक वर्ष के लिए आकस्मिक मृत्यु(sudden death) और विकलांगता कवर(disability cover) प्रदान करती है। इस योजना का सालाना नवीनीकरण(renewal) किया जा सकता है।

बचत बैंक खाते वाले 18 से 70 साल की उम्र के लोग इस योजना में शामिल होने के पात्र है। दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु और विकलांगता पर इस योजना में कवर मिलता है। आवेदक के आत्महत्या करने पर परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। हाल ही के वर्षों में देखा है कि कोरोना(Corona) जैसी बीमारी ने गहरी चोट पहुंचाई हैं।

अभी समाचारों में दोबारा इसके एक नए वेरिएंट(variant) के फैलने की बात चल रही है। ऐसे में हमारे लिए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंश(insurance) का महत्त्व काफी बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) का वार्षिक प्रीमियम मात्र 12 रूपए है।

इस योजना का प्रीमियम ही इस योजना की खासियत बताता है। इस बीमा योजना के अंतर्गत 12 रूपए सालाना प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा किया जाएगा। यह योजना 18 से 70 साल के लोगों के लिए हैं।

अगर इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है या फिर हादसे में दोनों हाथ या दोनों पैर ख़राब हो जाते है तो उसे 2 लाख रूपए मिलेंगे। इस योजना के संचालन का तरीका ठीक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(Prime Minister Jeevan Jyoti Insurance Scheme) जैसा ही है।

क्या है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को देश के प्रधानमंत्री ने 8 मई, 2015 को शुरू किया। इस योजना के माध्यम से दुर्घटना होने की स्थिति में बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हर साल 12 रूपए के प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में नॉमिनी(नॉमिनी) को बीमा के रकम प्रदान किए जाते है। इस योजना के माध्यम से 1,00,000 से लेकर 2,00,000 की बीमा राशि दुर्घटना होने की स्थिति में प्रदान की जाती है।

सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 18 साल की उम्र से लेकर 70 साल की आयु तक ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिवर्ष प्रीमियम की राशि 1 जून से पहले बैंक खाते से कट जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक खाते पर ऑटो डेबिट(auto debit) की सुविधा सक्रिय होना अनिवार्य है।

इस सामाजिक सुरक्षा योजना को सक्रिय करने के लिए खाता धारक को पहले उस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग(Internet Bnaking) सुविधा में लॉगइन(log in) करना होगा जहाँ उसका बचत खाता है और उसके बाद योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया का पालन करना होगा।

केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम की राशि में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। 2015 से अब तक इस योजना की प्रीमियम दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रीमियम की दर को प्रतिदिन 1.25 रूपए के हिसाब से बढ़ा दिया गया है।

अब इस योजना के लाभार्थियों को 12 रूपए के प्रीमियम की जगह 20 रूपए के प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यह प्रीमियम की दरों का दावा अनुभव को देखते हुए संशोधित की गई है। 31 मार्च, 2022 तक इस योजना के अंतर्गत सक्रिय ग्राहक की संख्या 22 करोड़ थी।

योजना का उद्देश्य और लाभ

हरियाणा सरकार(Haryana Government) द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रीमियम की राशि का भुगतान मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना(Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana) के फंड से करने की घोषणा की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा(Haryana) स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन(State Rural Livelihood Mission) की सेल्फ हेल्प ग्रुप(Self-help group) की महिलाओं को यह लाभ प्रदान किया जाएगा।

सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुडी महिलाओं को अपने पास से पीएम सुरक्षा बीमा योजना(PM Suraksha Bima Yojana) के प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 3.25 लाभ महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। कोरोना संक्रमण के दौरान ग्रामीण इलाके को महिलाओं को आर्थिक स्थिति पर काफी खराब हो गई है।

देश में बहुत से ऐसे लोग है जो आर्थिक रूप से गरीब होने के कारण बीमा नहीं करा पाते। वही जब भी किसी दुर्घटना में ऐसे किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसका पूरा परिवार आर्थिक संकट से जूझने लगता है।

इसके अलावा निजी या किसी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के साथ उपलब्ध किसी भी प्रकार की बीमा योजनाओं का भुगतान नहीं कर पा रहे है। तो वह सभी सुरक्षा बीमा योजना के लिए हकदार है।

इस योजना के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपना दुर्घटना बीमा कराता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति ने जितनी रकम का बीमा कराया होता है उसके परिवार या नॉमिनी को वह रकम कवर के रूप में दी जाती है। इस योजना का लाभ देश के सभी वर्ग के लोगों को प्रदान किए जाएंगे लेकिन खासतौर पर देश के पिछड़े और गरीब तब के लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा।

अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी सड़क दुर्घटना या अन्य किसी हादसे में हो जाती है। तो उसके परिवार को 2 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। बैंक(bank) इस योजना की पेशकश करने के लिए अपनी पसंद के किसी भी बीमा कंपनी को संलग्र कर सकती है। खासकर देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को बीमा प्रदान करती है।

पीएम सुरक्षा योजना की अवधि 1 साल की निर्धारित की गई है। हर साल योजना का नवीकरण किया जा सकता है। दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण या फिर विकलांगता होने की स्थिति में बीमा कवर दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। शुरुआत में सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के माध्यम से इस योजना को उपलब्ध करवाया जाएगा।

सहभागिता रखने वाले बैंक अपने ग्राहकों के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए ऐसे किसी भी साधारण बीमा कंपनी से सेवा लेने के लिए स्वतंत्र है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की उम्र 18 साल से 70 साल के बीच होनी चाहिए।

अगर किसी व्यक्ति के एक से ज़्यादा बचत खाते हैं तो वह व्यक्ति केवल एक ही बचत खाते से इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। वार्षिक प्रीमियम की अदायगी के बाद ही आवेदक योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।

यदि किसी कारणवश इस योजना के लाभार्थी द्वारा योजना को छोड़ दिया गया हो तो भविष्य में वह इस योजना का लाभ प्रीमियम भर के प्राप्त कर सकता है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का भारतीय निवासी होना अनिवार्य है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत आवेदक को 18 से 70 साल का होना ज़रूरी है इससे अधिक नहीं होनी चाहिए।

उम्मीदवार के पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है। आवेदक को पॉलिसी प्रीमियम के ऑटो डेबिट के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। बैंक अकाउंट बंद होने की स्थिति में पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। प्रीमियम जमा नहीं करने पर पॉलिसी को रिन्यू नहीं कराया जा सकता है।

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