हमारे देश के किसानों के लिए भारत सरकार कई तरह के योजनाओं का संचालन कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों को लाभ प्रदान करने का पूरा प्रयास करती है। किसानों को खेती करने में मदद करने के उद्देश्य से विभिन्न तरह की सुविधाएं दे रही है।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एन.ए.बी.ए.आर.डी)(National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)) के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का लगभग 10.07 करोड़ परिवार खेती पर निर्भर है, जिनकी संख्या देश के कुल परिवारों का लगभग 48% के करीब है।
विकास की मुख्य धारा से इतनी बड़ी आबादी को बाहर नहीं रखा जा सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार कई तरह की योजनाओं को चला रही है। सरकार 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना(Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana)', 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना(Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana)' आदि जैसे कई तरह की योजनाएं किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चला रही है।
देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में उचित ढंग से जीवन यापन करने के लिए सरकार के द्वारा योजना के तहत पेंशन(Pension) प्रदान की जाएगी। इस योजना का नाम "प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना(Prime Minister Kisan Maan Dhan Yojana)" है। इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह 3000 रुपए की पेंशन राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
केंद्र सरकार का उद्देश्य 2022 तक 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना में शामिल करना है। इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी की मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है तो उसकी पत्नी को प्रतिमा 1500 रुपए दिए जाएंगे।
केंद्र सरकार ने किसानों के भविष्य को देखते हुए एक महत्वाकांक्षी योजना "प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना(Prime Minister Kisan Maan Dhan Yojana)" की शुरुआत 31 मई, 2019 को की थी। इस योजना का लाभ केवल वही किसान ले सकते हैं जो 'प्रधानमंत्री किसान योजना' का लाभ ले रहे हैं।
वर्ष 2021 तक लगभग 21 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन(Registration) करवाया था। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना किसान पेंशन योजना है, यह योजना उन किसानों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है।
योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी किसान जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो किसान 18 वर्ष की आयु में इसे शुरू करवाता है तो उसका प्रीमियम 55 रुपए मासिक व 660 रुपए सालाना आएगा।
और यदि कोई किसान 40 वर्ष की आयु में शुरू करवाता है तो उसका प्रीमियम 200 रुपए मासिक व 2,400 रुपए सालाना आएगा। जब किसान 60 वर्ष का हो जाएगा तब उसे अधिकतम 3,000 पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत लाभार्थी का बैंक में खाता होना चाहिए और उसका खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
इस योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित रखना चाहती है। इसी उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। जिन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ में जो धनराशि मिलती है उस राशि को भी सीधे किसान मान धन योजना में निवेश कर सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें किसी तरह का बोझ नहीं झेलना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना को सरकार के द्वारा चलाने का मुख्य उद्देश्य है किसानों को आत्मनिर्भर तथा सुदृढ़ बनाना। बढ़ते उम्र के साथ हर किसी को सहारे की आवश्यकता होती है। जब आदमी के पास कोई सहारा नहीं बचता है, तो वह लाचार हो जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। सरकार किसानों को बुढ़ापे में उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है।
शुरुआत के कुछ वर्षों में सरकार किसान मान धन योजना में सब्सिडी(subsidy) देती है। इसीलिए आप कुछ वर्षों के बाद यदि इसे बंद करवाते हैं तब भी आपको नुकसान नहीं होगा। आपको इसमें अच्छा रिटर्न(Return) भी मिलेगा।
हर माह पेंशन देने से किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सहायता मिलेगी। जो भूमिहीन किसान हैं उन्हें इस पेंशन योजना से लाभ मिलेगा और वह सशक्त बनेंगे। इस योजना के तहत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना ही लक्ष्य है। देश के हर किसान का विकास करना और उन्हें मजबूत बनाना ही योजना का उद्देश्य है।
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा 50% प्रीमियम(premium) का अनुदान किया जाएगा तथा सरकार के द्वारा 50% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। इस केंद्र सरकार की योजना का सालाना बजट लगभग 10,774.5 करोड़ रुपए है।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना(Prime Minister Kisan Maan Dhan Yojana) देश भर के सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए अंशदायी और स्वेच्छित पेंशन योजना है। इस योजना का लक्ष्य देश भर के 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाना है। जीवन बीमा निगम(insurance corporation) इस योजना के तहत नोडल एजेंसी की तरह कार्य करती है।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का लाभ लेने के लिए देश के छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर या इससे कम कृषि योग्य भूमि है वह इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।
आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए किसान के पास दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी, बैंक खाता और पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी।
योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको सर्वप्रथम अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र(Public service center) (CSC) में अपने सभी दस्तावेज को लेकर जाना होगा। आपको अपने दस्तावेज को VLE को देना होगा और VLE को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा। VLE आप के आधार कार्ड को आपके आवेदन से जोड़ेगा और आपके व्यक्तिगत और बैंक विवरण को भरेगा। इसके बाद आवेदक की आयु अनुसार देय मासिक अंशदान की ऑटो गणना(Auto calculation of contribution) की जाएगी।
जिससे यह पता चलेगा की प्रीमियम कितना आएगा। नामांकन हो जाने के बाद जनादेश मुद्रित किया जाएगा और आवेदक से हस्ताक्षर लिया जाएगा। इसके बाद VLE इसको स्कैन करके अपलोड करेगा। इसके बाद किसान पेंशन खाता संख्या उत्पन्न किया जाएगा और किसान कार्ड मुद्रित(kisan card printed) किया जाएगा।
आप स्वयं भी ऑनलाइन(Online) माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा वहां लॉगइन पेज खुलेगा जिस पर आपको लॉग इन करना होगा।
लॉग इन करने के लिए आवेदक को अपना मोबाइल नंबर भरना होगा जिससे पंजीकरण को उस नंबर से जोड़ा जाएगा। और अन्य सभी पूछी गई जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर इत्यादि भर के जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा।
ओटीपी डालने के बाद सामने पेज पर एक आवेदन फार्म दिखेगा जिसमें आपको अपना व्यक्तिगत विवरण और बैंक विवरण इत्यादि सभी जानकारी भरकर जमा करनी होगी। इस योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप टोल फ्री नंबर-1800 267 6888 पर संपर्क कर सकते हैं।